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प्रत्याशियों को प्रचार करने से पहले करना होगा ये काम! चुनाव आयोग ने जारी किया नियम

सगीर अमान उल्लाह

बाराबंकी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक दलों एवं उनके प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों को किसी भी प्रकार की प्रिंट, ऑडियो या वीडियो प्रचार सामग्री को समाचार पत्रों टीवी न्यूज़ चैनल्स, ऑन लाइन मीडिया या सोशल मीडिया में प्रसारण से पूर्व मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी हो गया है।

प्रत्याशी यहां से प्राप्त करे सर्टिफिकेट

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जनपद स्तरीय एमसीएमसी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में प्रचार सामग्री के प्रकाशन अथवा प्रसारण के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिला सूचना कार्यालय, नेहरू नगर, कम्पनी बाग़, बाराबंकी में उक्त सामग्री को प्रेषित किया जा सकता है। सूचना कार्यालय का फोन नंबर 0548-222894 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इस कमेटी से प्रमाण पत्र प्राप्त प्रचार सामग्री ही प्रकाशन या प्रसारण योग्य मान्य होगी। प्रचार सामग्री के प्रकाशित या प्रसारित होने में हुए व्यय का प्रत्याशी के व्यय में शामिल किए जाने का प्रावधान है। ऑडियो, वीडियो या प्रिंट मीडिया में प्रचार सामग्री के एमसीएमसी से प्रमाण पत्र निर्गत करने के बाद परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के कृत्य को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में रखा जाएगा।

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