पराली जलने का अधिक घटनायें मिलने पर किसानों से अपील
सगीर अमान उल्लाह ब्यूरो
बाराबंकी में विगत दिवसों में पराली जलने का अधिक घटनायें पाये जाने के दृष्टिगत कृषि एवं राजस्व विभागे के कर्मियों एवं अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र में भ्रमण कर पराली प्रबंधन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों से अपील की जा रही है कि कि कृपया पराली न जलाये क्योकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा इससे खेत की उर्वरा शक्ति भी कमजोर हो जाती है तथा खेत के सभी प्रकार के मित्रकिट भी नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पराली जलाने पर 02 एकड़ तक 2500/-, 02 एकड से 05 एकड तक 5000/- तथा 05 एकड से अधिक पर 15000/- रू0 तक के जुर्माने का भी प्राविधान हैं।अद्यतन तिथि तक पराली जलाने वाले 85 व्यक्तियों पर रू0 217000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष रू० 55000/- की वसूली भी करा ली गई है, तहसील हैदरगढ़ द्वारा रु 5000 एवं तहसील फतेहपुर द्वारा रु 50000 जमा कराया गया,जबकि बिना एस.एम.एस. के संचालित 9 कंबाइन मशीन को सीज किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 270, 280 के अंतर्गत 11 व्यक्तियों श्री अखिलेश पुत्र श्री कीढ़ी,ग्राम असोहना,फतेहपुर, बाराबंकी,संतराम पुत्र बाबूराम,ग्राम गंगौली, फतेहपुर, बाराबंकी राम नारायण पुत्र हरीनाम,ग्राम धौसार,फतेहपुर, बाराबंकी,मिथिलेश कुमारी पत्नी मैकूलाल,ग्राम तिलरन,कमलेश कुमार पुत्र अशर्फी लाल,वाजिदपुर,फतेहपुर, बाराबंकी,सुरेश पुत्र छंगा,ग्राम खैरातपुर, फतेहपुर, बाराबंकी,कमल पुत्र बिन्द्रा प्रसाद,ग्राम असोहना,फतेहपुर राम सरन पुत्र गुरू प्रसाद,वाजिदुपर,फतेहपुर, तथा राजेंद्र प्रसाद पुत्र सरजू प्रसाद,ग्राम पोखई का पूर्व मजरे गुनौली,रामसनेही घाट,के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी गई है।