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डीएम की अध्यक्षता में मतगणना को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु बैठक

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 14-14 मेजे लगेंगी 

सगीर अमान उल्लाह 

बाराबंकी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में समस्त चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतगणना को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने कहा कि मतगणना हेतु नामित सभी मतगणना अभिकर्ता प्रातः 7:00 बजे तक अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 14-14 मेजो की व्यवस्था की गई है । प्रत्येक मेज पर एक गणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक तथा माइक्रो आब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी। मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 14 मेजो के अतिरिक्त सहायक रिटर्निग ऑफिसर की टेबल भी होगी। उन्होंने कहा कि मतगणना में शत् प्रतिशत कंट्रोल यूनिट की गणना की जाएगी तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पांच मतदेय स्थलों की रैंडम वीवीपैट की पर्ची की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि डाक मतपत्रों एवं ETPBS की मतगणना के लिए आयोग द्वारा नवीन मंडी स्थल का चबूतरा टीन शेड 1A अनुमोदित किया गया है, जिसके लिए गणना सुपरवाइजर तथा दो गणना सहायक एवं माइक्रो आब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को उसके विधानसभा क्षेत्र के लिए गणना टेबल की संख्या के बराबर डाक मतपत्रों की गणना सहित गणना अभिकर्ता की नियुक्ति करने की अनुमति है। ETPBS प्री काउंटिंग हेतु एक मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं उम्मीदवार अपनी अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता की अनुपस्थिति में एक अन्य गणना अभिकर्ता रिटर्निंग ऑफिसर के टेबल पर नियुक्त कर सकते हैं।

बैठक में बताया गया कि प्रत्याशियों द्वारा प्रत्येक मेज के लिए मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए मतगणना अभिकर्ता संबंधित फार्म निर्धारित प्रारूप में भरकर फ़ोटो पहचान पत्र जारी कराना सुनिश्चित करें। मतगणना अभिकर्ता को जिस विधानसभा के लिए पहचान पत्र जारी किया गया है,उसी विधानसभा क्षेत्र के लिए मान्य होगा।उन्होंने कहा कि किसी भी प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता,का मतगणना स्थल पर पान, बीड़ी,सिगरेट,ई सिगरेट व अन्य धूम्रपान की वस्तु तथा किसी भी प्रकार के मोबाइल, कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अस्त्र-शस्त्र ले जाना पूर्णतया वर्जित है।उन्होंने कहा कि लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्य द्वारा किसी भी प्रकार का जुलूस अथवा रैली आदि नहीं निकाला जाएगा बैठक में बताया गया की नवीन मंडी का गेट नंबर 1 से मतगणना कार्मिक, मीडिया कर्मी द्वारा प्रवेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नवीन मंडी का गेट नंबर 3 से बाराबंकी,जैदपुर तथा हैदरगढ़ के मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्रवेश किया जाएगा तथा गेट नंबर 4 से कुर्सी,रामनगर और दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्रवेश किया जाएगा।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना कार्मिकों के प्रशिक्षण के प्रयोगार्थ 28 और 29 मई को जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध ईवीएम एवं वीवीपैट को अस्थाई स्ट्रांग रूम से प्रातः 9:00 बजे निकाले जाने की कार्रवाई की जाएगी तथा प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात इन तिथियां में ईवीएम एवं वीवीपैट को अस्थाई स्ट्रांग रूम में शाम 6:00 बजे रखा जाएगा। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों से उक्त अवधि में उपस्थित रहने की अपेक्षा की जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना हेतु नवीन मंडी स्थल में स्थापित स्ट्रांग रूम प्रातः 6:30 बजे सहायक रिटर्निग ऑफिसर द्वारा खोले जाने की कार्रवाई आरंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि राउंडवार मतगणना समाप्ति के पश्चात सहायक रिटर्निग ऑफीसरों द्वारा ईवीएम की सीलिंग का कार्य कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतगणना समाप्ति के पश्चात सील्ड ईवीएम के बॉक्स एवं गोपनीय अभिलेख जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित अस्थाई द्वितालक में रखवाये जाने की कार्रवाई सहायक रिटर्निग ऑफिसर, अधिकृत अधिकारियों द्वारा समुचित सुरक्षा व्यवस्था एवं जीपीएस युक्त कंटेनर के माध्यम से परिवहन की कार्यवाही की जाएगी। इन कार्रवाइयों में प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अपेक्षा की गई।

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