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दबंग सभासद पति पर चला पुलिस का हंटर,न्यायालय द्वारा गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही 

दबंग सभासद पति पर चला पुलिस का हंटर,न्यायालय द्वारा गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही

सगीर अमान उल्लाह

फतेहपुर बाराबंकी। बेलहरा कस्बे में गोला, बारुद व अवैध तमंचो की तस्करी तथा सरकारी जमीनो पर कब्जा व अवैध कारोबारों से अपनी पहचान बना चुके सभासद पति को अपनी दबंगई के बल पर नगर पंचायत के ठेकेदारो से रंगदारी मांगना भारी पड गया है। पुलिस द्वारा आरोपी सभासद पति के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही प्रचलित की थी, जिसमें न्यायालय जिलाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की नोटिस निर्गत की गयी है।

मालुम हो कि नगर पंचायत बेलहरा के वार्ड नं0 1 खाले टोला निवासी मो0 आफाक पुत्र मो0 रईस काफी दबंग सरहंग व अपराधी प्रवत्ति का व्यक्ति है। इसकी पत्नी इसी वार्ड से नगर पंचायत सदस्य है। सभासद पति मो0 आफाक का क्षेत्र में अलग ही आपराधिक इतिहास है, रंगदारी, अवैध कब्जा, अवैध कारोबार की तो बात ही अलग है, यह फर्जी प्रपत्र बनवाने में भी माहिर है। वर्ष 2020 में मो0पुर खाला पुलिस द्वारा दर्ज किये गये तमाम मुकदमों से बचने के लिये उसने मो0 पुरानी बाजार कस्बा व थाना महमूदाबाद का पता दिखाकर फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया, जिसकी षिकायत पर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर की पुलिस ने आरोपी मो0 आफाक के विरुद्ध धारा 419/420 पंजीकृत किया था, जिसकी जांच अभी भी यूपी की एसटीएफ पुलिस द्वारा की जा रही है। इसके अलावा आरोपी मो0 आफाक साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने के लिये बेतुके बयान भी देता रहता है, जिसकी बानगी जुलाई 2023 में उस समय देखने को मिली जब आरोपी मो0 आफाक अपने साथी सर्वजीत गौतम व नसीर खां के साथ नगर के जाति विशेष के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी कर साम्प्रदायिक माहौल बिगाडने का प्रयास किया गया। उस समय जाति विशेष के लोग काफी उग्र हो गये थे, हालांकि पुलिस प्रशासन की सूझबूझ से एक बडी हिंसा होने से टली। इस मामले में वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामकुमार व इन्द्रसेन की तहरीर पर आरोपी मो0 आफाक व उसके साथी सर्वजीत गौतम व नसीर खां के विरुद्ध मु0अ0सं0 0317 धारा 109, 153-ए, 504, 505 दर्ज किया था, जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है, इस मामले में आरोपी मो0 आफाक समेत उसके अन्य साथी जेल भी जा चुके है। आरोपी मो0 आफाक का विवादों से गहरा नाता रहा है, सरकारी जमीनों पर कब्जा कराकर अवैध वसूली करना, प्रतिबन्धित पशुओं की तस्करी, नगर में रहकर गोला बारुद व अवैध तमंचो की तस्करी जैसे अवैध कारोबार करना ही उसका पेशा है। तमाम मुकदमें दर्ज होने के बाद भी आरोपी मो0 आफाक ने अपनी कमाई का एक नया रास्ता अख्तियार कर लिया। पत्नी के सभासद होने का फायदा उठाकर वह अपने वार्ड में कराये जा रहे विकास कार्यो में हस्ताक्षेप करने लगा तथा नगर पंचायत के ठेकेदारो को धमकी देकर रंगदारी मांग रहा था, जिस पर पीडित ठेकेदार मो0 जफर द्वारा आरोपी सभासद पति के विरुद्ध मु0अ0सं0 0006 धारा 384/506 दर्ज कराया गया था। इसी प्रकार विनोद कुमार दीक्षित हरिओम इण्टर प्राइजेज से रंगदरी मांगने पर उनके द्वारा भी मु0अ0सं0 10 धारा 384/506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपी मो0 आफाक का आपराधिक इतिहास देख मो0पुर खाला पुलिस द्वारा उस पर गैंगस्टर एक्टर की कार्यवाही प्रचलित की गयी, जिसमें बीते 04 मई को न्यायालय जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा आरोपी मो0 आफाक को गुण्डा एक्ट के तहत नोटिस निर्गत की गयी है, जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी मो0 आफाक को 17 मई को न्यायालय में तलब किया गया है, यदि आरोपी न्यायालय में उपस्थित नही हुआ तो उसके विरुद्ध गुण्डा एक्ट का आदेश पारित कर दिया जायेगा। न्यायालय द्वारा की गयी इस कार्यवाही की चर्चा क्षेत्र में जोरो पर है तथा दबी जुबान नगर की जनता दबंग सभासद पति के आपराधिक इतिहास पर चर्चा करते देखी जा रही है।

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