समाधान कार्यक्रम, महिलाओं को बताए गए उनके अधिकार
सगीर अमान उल्लाह ब्यूरो
बाराबंकी, 29 नवम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के मंशानुरूप एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से तथा उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणए लखनऊ के निर्देशानुसार एवं पंकज कुमार सिंह जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में दिनांक 29-11-2024 को ग्राम पचांयत सरायं अकबराबाद, बाराबंकी में विधान से समाधान कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्यक्रम श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। त्रिपाठी केनरा बैंक मुख्य शाखा प्रबंधक सतरिख बाराबंकी के द्वारा कहा गया कि भगवान ने महिलाओं को नया जीवन सृजन करने की शक्ति दी है इसलिए महिलाओं को शक्ति का रूप माना गया है। श्रीमती अनुपम के द्वारा महिलाओं के हितार्थ केनरा बैंक में विशेष खाता खोला जा सकता है जिसमें महिलाओं को अपने खाते में न्यूनतम 1,000/- रूपये रखने पर कई तरह के फायदे मिलते है जैसे कि कैंसर देखभाल की सुविधा, पहले से मजूंर पर्सनल लोन, मियादी जमा के बदले आनलाइन लोन एवं विशेष कार्ड आफर में अर्बन कंपनी, मिंत्रा, अमेजन, स्विगी, बुम माई शो जैसे ब्रैडों में 4,000/- हजार तक के फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी तेज शंकर श्रीवास्तव, असिस्टेंट लीगल एड डिफेस काउन्सिल के द्वारा शिविर में उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक किया गया और बताया गया कि सभी महिआलों को समान काम के एवज में समान वेतन का अधिकार है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का समान अधिकार है, जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संचालित लीगल एड डिफेस काउन्सिल के द्वारा जेल में निरूद्व बंदियों की निःशुल्क पैरवी करता है।अश्विनी गुप्ता प्रचार्या टी0आर0सी0 लॉ कालेज सतरिख के द्वारा सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी, एवं लीगल एड क्लीनिक के बारे में बताते हुए श्री गुप्ता के द्वारा बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी विधिक सहायता का इच्छुक है तो वह कालेज के स्थापित लीगल एड क्लीनिक पर आकर जानकारी प्राप्त कर सकता है और यदि कोई व्यक्ति अपनी बात को सही स्थान पर नही रख पा रहा है तो हम लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से उस बात को उचित स्थान पर रखने का प्रयास करेंगे।
सुश्री गरिमा पंत्र क्षेत्राधिकारी बाराबंकी के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रीत करते हुए बताया गया कि हमारे आस-पास में आज भी महिलाये सुरक्षित महसूस नही करती है जिसका मुख्य कारण यह है कि जानकारी न होना, शिविर में उपस्थित महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया गया कि यदि किसी महिला को कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है तो वह 112, 1090 पर कॉल कर सकती है और उस महिला के पास सुरक्षा हेतु पुलिस 7 से 8 मिनट में पहुच जायेगी और काल करने वाली महिला की पहचान गोपनीय रखी जाती है। ‘ चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलों।।
श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारें में विस्तार से बताया गया और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं को केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणए नई दिल्ली, राज्य स्तर पर उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी एवं तहसील स्तर तहसील विधिक सेवा समिति का संचालन किया गया है जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जिसमें सुलह.समझौता के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों का निस्तारण आसानी से कराया जा सकता है तथा समय-समय पर आमजनमानस को जागरूक करने हेतु विधिक जागरूकता एवं साक्षरता का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है।कार्यक्रम का संचालन श्री वीर विक्रम सिंह प्रवक्ता टी0आर0सी0 लॉ काजेल बाराबंकी के द्वारा किया गया।
सुजीत चतुर्वेदी प्रबंधक टी0आर0सी0 लॉ कालेज सतरिख, बाराबंकी के द्वारा शिविर में उपस्थित सभी लोगो का धन्यवाद ज्ञपित किया गया।
इस अवसर पर टी0आर0सी0 लॉ काजेल बाराबंकी, के लीगल एड सेल प्रभारी श्री मंजय यादव, प्रवक्ता डा0 दीपशिखा श्रीवास्तव,नवीन सिंह एवं अमजद अंसारी टी0आर0सी0 लॉ काजेल बाराबंकी के कर्मचारीगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारावकी से डेटा एन्ट्री ऑपरेटर लवकुश कनौजिया, मोहित प्रजापति उपस्थित रहे।